UNION TERRITORIES OF INDIA ( JAMMU AND KASHMIR)
संघ शासित प्रदेशों के साथ संविधान के भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 241 -
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-
ब्रिटिश शासन के दौरान, 1874 में कुछ क्षेत्रों को "अनुसूचित जिलों" के रूप में गठित किया गया था। बाद में, उन्हें 'मुख्य आयुक्त प्रांत' के रूप में जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद, उन्हें भाग 'सी' राज्यों और भाग 'डी' प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में, उन्हें 7 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा 'केंद्र शासित प्रदेश' के रूप में गठित किया गया था।
केंद्रशासित प्रदेश बनाने का कारण-
क) राजनीतिक और प्रशासनिक विचार - दिल्ली और चंडीगढ़
ख) सांस्कृतिक विशिष्टता- पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
ग) सामरिक महत्व - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप।
घ) पिछड़े और आदिवासी लोगों का विशेष उपचार और देखभाल- मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, और अरुणाचल प्रांत जो बाद में राज्य बन गए।
2019 में, विशेष दर्जे को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसे "संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019" के रूप में जाना जाता है।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बनाने का कारण-
क) जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन में एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन बहुत मुश्किल इलाके में बसा हुआ है। लद्दाख के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें हैं, ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।
लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बिना विधायिका के है।
ख ) जम्मू और कश्मीर के मौजूदा राज्य में सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित आंतरिक सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है।
जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है।
प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है।
अध्यक्ष एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है- यह "लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है।
वर्तमान में, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
Article 239 to 241 in part VIII of the constitution deal with the union territories.
Historical background-
During the British Rule, certain areas were constituted as "scheduled districts " in 1874. Later ,they came to be known as 'chief commissioners provinces ' . After independence, they were placed in category of the part 'C' states and part 'D' territories. In 1956 , they were constituted as the ' union territories ' by 7th constitutional Amendment Act 1956 and states Reorganization Act 1956 .
Reason for creating union territories-
A) political and administrative consideration - Delhi and Chandigarh
B) Cultural distinctiveness- Puducherry , Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
C) Strategic importance - Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
D) Special treatment and care of the backward and tribal people- Mizoram, Manipur ,Tripura , and Arunachal pradesh which later became states .
In 2019, special status was abolished by a presidential order known as "The Constitution ( Application to Jammu and Kashmir) order ,2019 .
Reason for making Jammu and Kashmir and Ladakh as two separate union territories-
A) The ladakh division of the state of Jammu and Kashmir has a large area but is sparsely populated with a very difficult terrain .There has been a long pending demands of people of ladakh , to enable them to realize their aspirations.
The union territory of Ladakh is without a legislature .
B) keeping in view the internal security situation, fuelled by cross border terrorism in the existing state of Jammu and Kashmir, a separate union territory for Jammu and Kashmir is created .
The union territory of Jammu and Kashmir has legislature .
Every union territory is administered by the president acting through an administrator appointed by him .
The president can specify the designation of an administrator- it may be "Lieutenant governor or chief commissioner or Administrator.
Currently, there are 8 union territories in India .
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